सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज, 2,000 करोड़ के केस में ED का बड़ा एक्शन, लगे ये गंभीर आरोप

By Ashish Meena
November 30, 2025

देश की राजनीति को हिला देने वाले नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कुल छह लोगों और तीन कंपनियों के खिलाफ एक नई FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की है।

आरोप है कि यह साजिश एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की ₹2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कथित तौर पर धोखाधड़ी करके यंग इंडियन (Young Indian) नामक कंपनी को हस्तांतरित करने से जुड़ी है। गौरतलब है कि यंग इंडियन में गांधी परिवार की बहुसंख्यक हिस्सेदारी है।

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फर्जी कंपनी और मनी लॉन्ड्रिंग का लिंक
यह नई FIR सीधे तौर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी है। 3 अक्टूबर को ED की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई इस FIR में निम्नलिखित व्यक्तियों और कंपनियों को नामजद किया गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा (इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख) और तीन अन्य। कंपनियों के नाम- AJL, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड।

Rahul Gandhi

आरोप है कि कोलकाता स्थित कथित फर्जी कंपनी डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडियन को ₹1 करोड़ का लोन दिया था। इसी फंड का इस्तेमाल करते हुए यंग इंडियन ने कांग्रेस पार्टी को ₹50 लाख देकर AJL का अधिग्रहण कर लिया, जिसकी वास्तविक संपत्ति का मूल्य लगभग ₹2000 करोड़ आंका गया है। यह पूरा लेनदेन मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के दायरे में आता है, जिसके चलते EOW ने कार्रवाई की है।

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क्या है 85 साल पुराना नेशनल हेराल्ड केस?
नेशनल हेराल्ड की स्थापना 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। घाटे के कारण यह अखबार 2008 से 2010 के बीच बंद हो गया था। यह मामला पहली बार 2012 में सुर्खियों में आया, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडियन कंपनी बनाकर अवैध तरीके से नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

कोर्ट में फैसला टला, अगली सुनवाई 16 दिसंबर को
इस पूरे मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन ED की चार्जशीट पर कोर्ट को संज्ञान लेना है या नहीं, इस पर फैसला तीन बार टल चुका है। पिछली तारीखें 14 जुलाई, 29 जुलाई, 8 अगस्त और 29 नवंबर को टलने के बाद अब इस महत्वपूर्ण मामले में अगली तारीख 16 दिसंबर निर्धारित की गई है। इस दिन यह तय होगा कि मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू होगी या नहीं।

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आशीष मीणा को पत्रकारिता में 5 साल हो चुके है। इंदौर के श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय (DAVV) से आशीष मीणा ने पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। इंदौर के अग्निबाण जैसे कई प्रतिष्ठित अखबारों में काम करने के बाद आशीष मीणा ने यहां तक का सफर तय किया है।