RashtriyaEkta - 25-04-2024
पैन कार्ड होल्डर्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि अगर तय समय से पहले पैन यूजर्स आधार से अपना खाता लिंक नहीं करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी. आयकर विभाग ने कहा है कि यदि टैक्सपेयर्स 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ता है तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बाद कार्रवाई की जाएगी.
आयकर नियमों के अनुसार, यदि पैन बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाएगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBTD) ने कहा कि टैक्सपेयर्स से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें नोटिस मिल रहे हैं कि उन्होंने टीडीएस/टीसीएस की ‘कम कटौती/संग्रह’ में चूक की है.
सीबीडीटी ने कहा है कि 31 मार्च 2024 तक किए गए लेनदेन के लिए और ऐसे मामलों में जहां पैन 31 मई को या उससे पहले आधार के साथ लिंक होने के चलते सक्रिय हो जाता है. 2024 में टैक्स डिडक्ट का कोई दायित्व नहीं होगा. एकेएम ग्लोबल, पार्टनर-टैक्स, संदीप सहगल ने कहा कि सर्कुलर उन मामलों में टैक्स को कुछ राहत देता है जहां आधार के साथ लिंक न होने के कारण टैक्सपेयर्स का पैन निष्क्रिय पाया जाता है.
सहगल ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां इस मुद्दे के कारण कम कटौती के लिए नोटिस प्राप्त हुए हैं, यूजर्स को यह सलाह दी जाती है कि 31 मई से पहले आदर्श रूप से टैक्सपेयर्स आधार को पैन से लिंक करा लें. यह प्रावधान उनको काफी राहत प्रदान करता है. जिससे उन्हें कम टैक्स पे करना पड़ता है.
हालांकि वर्तमान में यह वेरीफाई करने के लिए कोई उपयोगिता उपलब्ध नहीं है कि पैन चालू है या नहीं और टैक्सपेयर्स को इसके लिए डिडक्टर पर निर्भर रहना होगा. इसलिए, अधिक राहत प्रदान की जा सकती थी, जहां यह वर्तमान से लागू हो सकती थी.
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