पड़ोसी युवक ने महिला का नहाते हुए बनाया अश्लील वीडियो, वायरल करने की धमकी देकर जबरन बनाए शारीरिक संबंध, पति को पता चला तो…
By Ashish Meena
जनवरी 14, 2026
महिला का नहाते हुए बनाया अश्लील वीडियो: ‘डिजिटल युग’ के हथियारों का इस्तेमाल एक महिला की अस्मत लूटने के लिए किया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक पड़ोसी युवक ने मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए न केवल महिला का अश्लील वीडियो बनाया, बल्कि उसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार यौन शोषण भी किया। इस प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने अपनी जीवनलीला समाप्त करने की कोशिश की।
ब्लैकमेलिंग और दरिंदगी का खौफनाक खेल
मामला हाथरस के कोतवाली चंदपा क्षेत्र का है। पीड़िता के मुताबिक, उसके पड़ोस में रहने वाले मनीष नामक युवक ने उस वक्त उसका वीडियो बना लिया जब वह नहा रही थी। इसके बाद आरोपी ने असली चेहरा दिखाया और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया।
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पीड़िता का पति गाजियाबाद की एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता है। जब पति को इस घटना और अवैध संबंधों की भनक लगी, तो घर में विवाद शुरू हो गया। लोक-लाज और पति के ठुकराए जाने के डर से महिला बुरी तरह टूट गई।
आरोपी के शब्दों ने छत से कूदने पर किया मजबूर
घटनाक्रम में मोड़ तब आया जब पीड़िता गाजियाबाद में अपने पति के साथ थी। पति द्वारा घर छोड़ने की बात कहने पर महिला ने आरोपी मनीष को फोन किया और मदद मांगी। लेकिन आरोपी ने फोन पर क्रूरता की हद पार करते हुए कहा, “मैं तुझे केवल इस्तेमाल कर रहा था, अब मेरा तुझसे कोई लेना-देना नहीं है।”
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आरोपी की इस बात और भविष्य के अंधकार को देखते हुए पीड़िता ने घर की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इस आत्मघाती कदम के कारण महिला के दोनों पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं और वह वर्तमान में चलने-फिरने में लाचार है।
पुलिस की सुस्ती और कोर्ट का दरवाजा
पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद वह न्याय की गुहार लेकर स्थानीय थाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। पुलिसिया कार्रवाई न होने से परेशान होकर पीड़िता ने 13 जनवरी 2026 को हाथरस के पुलिस अधीक्षक (SP) और अदालत की शरण ली। महिला ने प्रार्थना पत्र देकर आरोपी मनीष के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और अपनी सुरक्षा की मांग की है।
महिला सुरक्षा और कानून
इस तरह के मामलों में IT Act की धारा 66E और 67 के साथ-साथ IPC (अब भारतीय न्याय संहिता) के तहत दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग की गंभीर धाराएं लागू होती हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि किसी की निजता का उल्लंघन करना और उसे वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करना गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आता है।
