उन्नाव रेप केस के दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को जेल में ही रहना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

By Ashish Meena
दिसम्बर 29, 2025

Unnao Rape Case : उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है. साथ ही सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है. CJI जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जे के महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जार्ज मसीह की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की.

बता दें, उन्नाव रेप केस के आरोपी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी थी. साथ ही कोर्ट ने सेंगर की सजा को भी तब तक के लिए निलंबित कर दिया था, जब तक सजा के खिलाफ उसकी अपील लंबित है. ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया गया. इसके बाद हाईकोर्ट के इसे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दलीलें रखीं.

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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए सीबीआई ने कहा कि घटना के वक्त पीड़िता की उम्र कम थी. तथ्यों और सबूतों के आधार पर दोष साबित हुआ. ये नाबालिग पीड़िता से रेप का मामला है. ये गंभीर अपराध है, जमानत नहीं मिलनी चाहिए. सेंगर पीड़िता के पिता की हत्या का दोषी भी है.

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आशीष मीणा हिंदी पत्रकार हैं और राष्ट्रीय तथा सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है और वह तथ्यात्मक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं।