कर्नाटक की विशेष अदालत की तरफ से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दिए गए जनता दल सेक्युलर (जदएस) नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट्ट ने सजा का एलान किया। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दुष्कर्म के चार मामले दर्ज हैं। मामला 48 वर्षीय महिला से जुड़ा है, जो हासन जिले में रेवन्ना के परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी।
वहीं इस मामले में विशेष लोक अभियोजक अशोक नायक ने कहा, ‘आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और उस पर जुर्माना भी लगाया गया है… वह उच्च न्यायालय में सजा को चुनौती दे सकता है।’
जेडीएस से निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा मिलने पर कर्नाटक के मंत्री एमसी सुधाकर ने कहा, ‘हम सभी को अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए। यह साबित हो गया है कि उन्होंने यह कृत्य किया है।’
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पौत्र रेवन्ना 2021 में हासन के फार्महाउस और बंगलूरू में अपने घर में महिला के साथ दो बार दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। उसने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया था। साथ ही धमकी दी थी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो वह वीडियो लीक कर देगा।
विशेष सरकारी वकील अशोक नायक ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों से बयान लिए और 180 दस्तावेज जमा किए। मुख्य साक्ष्य पीड़िता का था, जो बहुत ही विश्वसनीय था। मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल ने सितंबर 2024 में 1,632 पेज का आरोपपत्र दायर किया था। इसमें 113 गवाहों के बयान शामिल थे।
मामले तब प्रकाश में आए, जब प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित अश्लील वीडियो वाले पेन-ड्राइव कथित तौर पर हासन में 26 अप्रैल, 2024 को होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले प्रसारित किए गए।