SIR फार्म नहीं भर पाए तो आपके लिए आई बड़ी खबर!
By Ashish Meena
December 7, 2025
SIR form : मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 11 दिसंबर तक SIR फॉर्म न भरने वाले मतदाताओं का नाम 16 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं होगा।
यह ड्राफ्ट लिस्ट ही अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन का आधार बनेगी। यदि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आता है, तो न केवल आप अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं, बल्कि भविष्य में कई केंद्रीय योजनाओं के लाभ से भी आपको हाथ धोना पड़ सकता है। इस बड़ी परेशानी से बचने के लिए, समय रहते SIR फॉर्म भरना अत्यंत आवश्यक है।
ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न होने पर क्या करें?
यदि किसी कारणवश आपका नाम 16 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने दावा और शिकायत दर्ज करने के लिए एक महीने का समय दिया है। इस अवधि में आप अपना नाम मतदाता सूची में दोबारा शामिल करवा सकते हैं।
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का चरण-दर-चरण तरीका
स्टेप 1: ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम जांचें
सबसे पहले, यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम 16 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट लिस्ट में है या नहीं।
ऑनलाइन जांच
चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाएं। अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनकर नाम सर्च करें।
ऑफलाइन जांच: अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें। BLO के पास ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी उपलब्ध होगी।
स्टेप 2: नाम नहीं मिलने पर ‘फॉर्म 6’ भरें
अगर ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो नए नाम को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए तुरंत फॉर्म 6 भरें। यह आवेदन निम्नलिखित माध्यमों से किया जा सकता है:
ऑनलाइन: NVSP पोर्टल या NVSP ऐप के माध्यम से।
ऑफलाइन: अपने इलाके के BLO के माध्यम से।
स्टेप 3: आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें
फॉर्म जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक तैयार रखें:
आधार कार्ड
जन्म प्रमाणपत्र
ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट
केंद्र/राज्य सरकार/PSU द्वारा जारी कोई अन्य वैध पहचान पत्र।
(विशेष परिस्थिति: यदि आपका जन्म 1987 से 2003 के बीच हुआ है, तो जन्मस्थान और माता-पिता के दस्तावेज़ मांगे जा सकते हैं)।
स्टेप 4: चुनाव आयोग के विशेष शिविरों का लाभ उठाएं
ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित होने के बाद, चुनाव आयोग प्रखंडों, पंचायतों और नगर निकायों में विशेष मतदाता जागरूकता और पंजीकरण शिविर लगाएगा। आप इन शिविरों में जाकर भी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
स्टेप 5: शिकायत कैसे दर्ज करें?
यदि आपका नाम गलत तरीके से हटाया गया है, या SIR फॉर्म भरने के बाद भी लिस्ट में नहीं है, तो:
अपने विधानसभा क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) या असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) से सीधे संपर्क करें।
https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर “Register Complaint” कॉलम पर क्लिक करें और शिकायत दर्ज करें।
Voter Mitra Chatbot का उपयोग करके भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी को होगा। इस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, अपने मतदान के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करें।
