खातेगांव कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई 7 साल की सजा

By Ashish Meena
दिसम्बर 24, 2024

Khategaon News : देवास जिले के खातेगांव न्यायालय ने एक जमीन विवाद से जुड़े हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2021 का है जब शिवराम ने खातेगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिवराम ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके पिता राधेश्याम ने 1997 में खातेगांव में कन्नौद रोड पर एक प्लॉट खरीदा था। इस प्लॉट के पास एक देशी कलाली है।

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जमीन पर कब्जा करने की कोशिश
घटना के दिन शिवराम अपने भाई बलराम के साथ प्लॉट पर पहुंचे तो देखा कि ग्राम चंदवाना के सुदामा और जगदीश उनके प्लॉट में खूंटे गाड़ रहे थे। जब बलराम ने इसका विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए प्लॉट पर अपना हक जताया।

हत्या का प्रयास
इसके बाद आरोपी सुदामा ने सब्बल से बलराम पर जानलेवा हमला किया और उसके सिर और कंधे पर वार किए। जगदीश ने भी हथौड़े से शिवराम पर हमला किया।

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न्यायालय का फैसला
खातेगांव पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 307, 323, 506, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया था।

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दोषी पाते हुए 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत 6 महीने की सजा और 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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आशीष मीणा हिंदी पत्रकार हैं और राष्ट्रीय तथा सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है और वह तथ्यात्मक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

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