PM Kisan Maandhan Yojana: किसानों को हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपए, कमाल की है सरकार की PM किसान मानधन योजना, ऐसे करें आवेदन

By Ashish Meena
December 7, 2025

PM Kisan Maandhan Yojana : भारत में अन्नदाताओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) चला रही है। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए बुढ़ापे में आय का एक निश्चित स्रोत सुनिश्चित करती है।

यदि आप भी एक किसान हैं, तो यह योजना आपके लिए हर महीने 3,000 रुपये (यानी सालाना 36,000 रुपये) की गारंटीड पेंशन प्रदान कर सकती है। आइए, इस सरकारी योजना की पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं।

क्या है PM-KMY?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक स्वैच्छिक (Voluntary) और अंशदायी (Contributory) पेंशन योजना है।

कौन हैं इसके पात्र?
यह योजना 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य जमीन है और जिनकी मासिक आय ₹15,000 रुपये या उससे कम है।

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इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान 60 वर्ष की आयु के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सकें। 6 अगस्त 2024 तक 23.38 लाख से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं।

मात्र ₹55 से ₹200 का मासिक योगदान
इस योजना की सबसे खास बात इसका आसान और वहनीय प्रीमियम (योगदान) है।

योगदान की राशि
किसान की प्रवेश आयु (18 से 40 वर्ष) के आधार पर, उन्हें हर महीने ₹55 से ₹200 के बीच की राशि पेंशन फंड में जमा करनी होती है।

सरकार का सहयोग
इस योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) में केंद्र सरकार भी बराबर का योगदान देती है। यानी, अगर किसान ₹100 जमा करता है, तो सरकार भी ₹100 जमा करेगी।

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कैसे मिलती है ₹3000 की गारंटीड पेंशन?
एक बार जब किसान 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, तो यह अंशदान बंद हो जाता है। इसके बाद, उन्हें जीवन भर प्रति माह 3,000 रुपये की एक निश्चित पेंशन मिलना शुरू हो जाती है।

पेंशन फंड प्रबंधन
इस पेंशन फंड का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जाता है, जो इसे अत्यंत विश्वसनीय बनाता है।

मृत्यु पर लाभ
यदि पेंशन शुरू होने के बाद लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी (पति/पत्नी) को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% राशि (₹1500 प्रति माह) मिलती रहेगी।

आवेदन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
योजना में नामांकन करना बेहद सरल है।
CSC केंद्र: किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
दस्तावेज़: नामांकन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, जमीन के कागज, पासपोर्ट साइज फोटो और ऑटो डेबिट फॉर्म अनिवार्य है।

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इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), ESICS या EPF (पीएफ) जैसी पेंशन योजना से जुड़े किसान
बड़े जमींदार, जो संस्थागत भूमिधारक हैं
संवैधानिक पदों पर वर्तमान या पूर्व में रहे हों
विधायी निकायों के मौजूदा या पूर्व सदस्य
केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले विभाग में नौकरी या रिटायर
मल्टी-टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV/समूह डी कर्मचारियों को इसमें छूट मिली है
आवेदन से एक साल पहले के वर्ष में इनकम टैक्स भरने वाले
डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल्स

पीएम किसान मानधन योजना की किस्त कब कटेगी?
यह आपके ऊपर निर्भर करेगा। आप मासिक, त्रिमासिक, छमाही या वार्षिक कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। PM-KMY किसानों को एक सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें बुढ़ापे में किसी पर निर्भर रहने से बचाता है।

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आशीष मीणा को पत्रकारिता में 5 साल हो चुके है। इंदौर के श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय (DAVV) से आशीष मीणा ने पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। इंदौर के अग्निबाण जैसे कई प्रतिष्ठित अखबारों में काम करने के बाद आशीष मीणा ने यहां तक का सफर तय किया है।