RashtriyaEkta - 12-05-2024
नई दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ी जीत दिलाते हुए व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार बनाए रखने का आदेश दिया है। इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने भी इस मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था।
आज हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया है। हालांकि, मुस्लिम पक्ष के पास अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है और संभवत: अब मुस्लिम पक्ष का अगला कदम सुप्रीम कोर्ट ही होगा।
हाईकोर्ट का फैसला:
मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज
व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार
मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प
मुस्लिम पक्ष की दलीलें:
डीएम को रिसीवर नियुक्त करना गलत
व्यासजी ने पूजा का अधिकार ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया
दस्तावेज में किसी तहखाने का जिक्र नहीं
हिंदू पक्ष की दलीलें:
नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा-पाठ
प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला
आगे की राह:
मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा
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