MP Hindi News : मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रदेश के स्कूलों की पढ़ाई से जुड़े कुछ आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 5वीं और 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए NCERT द्वारा निर्धारित पुस्तकों और पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षाएं आयोजित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित किए गए हैं. ये आदेश प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों, निजी स्कूलों, अनुदान प्राप्त स्कूलों और डाईस कोड प्राप्त करने वाले मदरसों में लागू होंगे. सभी जिला कलेक्टरों को भी आदेश जारी किए गए हैं कि वे सभी स्कूलों में इसका पालन सुनिश्चित करें.
स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने आदेशों में आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए परीक्षा प्रणाली को सुसंगत और पारदर्शी बनाने के लिए अधिभार अंकों का प्रावधान किया है. इस नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को अर्धवार्षिक परीक्षा में 20 अधिभार अंक, वार्षिक परीक्षा के लिखित पेपर में 60 अधिभार अंक और वार्षिक परीक्षा में प्रोजेक्ट बनाने पर 20 अधिभार अंक देने का निर्णय लिया गया है.
इन आदेशों में कहा गया है कि सभी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं राज्य शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित ब्लू प्रिंट के आधार पर तैयार किए गए प्रश्नपत्रों और समय-सारिणी के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी. सरकारी स्कूलों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्र राज्य स्तर पर तैयार किए जाएंगे. जबकि प्राइवेट स्कूलों को राज्य द्वारा तय किए गए ब्लू प्रिंट के आधार पर स्वयं प्रश्नपत्र तैयार करने के आदेश दिए गए हैं.
इसके अलावा सभी सरकारी स्कूलों, मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूलों और डाइस कोड वाले मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5वीं और 8वीं के पंजीकृत परीक्षार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे. ये प्रश्नपत्र क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज तैयार किए जाएंगे. साथ ही, इन्हें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य शिक्षा केंद्र की होगी.