MP News : विशेष न्यायालय ने पंद्रह वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले उसके सगे भाई को बीस वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड सजा सुनाई है।
यह है पूरा मामला
अभियोक्ती ने अपने पिता के साथ 10 जून 2023 को मध्यप्रदेश के निशातपुरा थाने में लिखित आवेदन दिया। अभियुक्ति में बताया कि जब उसके पिता उसकी अम्मी और उसकी बहनों को छोड़ कर चले गये तो अम्मी ने उसे व उसकी बहनों को नित्य सेवा सदन सोसाइट में डाल दिया।
उक्त सोसाइटी में रहते हुए उसका होस्टल वार्डन से विवाद हो गया। वार्डन ने विवाद के बाद अभियुक्ति को उसके आरोपित जो उसका सगा भाई था के साथ भेज दिया।
आरोपित ने अभियोक्ती को दादी के घर छोड़ दिया 8 जून 2023 आरोपित उससे मिलने आया और दादी के घर पर ना रहते हुए उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी जिससे अभियोक्त्री डर गयी कई दिनों तक आरोपित उसे धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा।
कुछ दिन बाद अभियोक्ती ने यह बात अपनी दादी को बताई थी। तब जाकर मामला पुलिस के पास पहुंचा था। शासन की ओर से दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने पैरवी की।