इंदौर समेत मध्यप्रदेश के 5 शहरों के लिए जरूरी खबर, बाइक पर दोनों सवारी को हेलमेट जरूरी

By Ashish Meena
November 6, 2025

Indore News : मध्य प्रदेश में अब बाइक पर सवार दोनों लोगों के लिए हेलमेट जरूरी होगा. बाइक चलाने वाले के साथ-साथ पीछने बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है. इंदौर-भोपाल समेत मध्य प्रदेश के पांच शहरों में गुरुवार से यह व्यवस्था लागू की जा रही है, जहां दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वालों के लिए भी अब हेलमेट पहनना अनिवार्य रहेगा, हेलमेट नहीं होने की स्थिति में अब चालानी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जहां हेलमेट को लेकर सभी दिशा निर्देश भी बताएं गए हैं.

एमपी के इन शहरों से शुरुआत
मध्य प्रदेश के पांच प्रमुख शहरों, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन से यह शुरुआत की जा रही है. जहां बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. यह नियम गुरुवार से सख्ती से लागू किया जा रहा है, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह प्रावधान पहले से मौजूद है, लेकिन अब पुलिस और परिवहन विभाग ने इसे गंभीरता से लागू करने का निर्णय लिया है. अभियान के पहले चरण में इन पांच शहरों में नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा, जबकि अगले चरण में इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना इस कदम का मुख्य उद्देश्य है.

चालानी कार्रवाई होगी
बता दें कि इंदौर में इससे पहले अगस्त माह में पेट्रोल पंपों पर हेलमेट अनिवार्य करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन एक महीने बाद कलेक्टर ने वह आदेश वापस ले लिया था, लेकिन अब इस बार पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियम के उल्लंघन पर किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी. वहीं अगर हेलमेट नहीं पहना गया तो फिर 300 रुपए की चालानी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि अगर नए अभियान के बावजूद लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आगे चालान राशि बढ़ाने या लाइसेंस निलंबन जैसे कठोर कदम भी उठाए जा सकते हैं.

दरअसल, रिसर्च में भी यह जानकारी लगातार सामने आ रही है कि सड़क हादसों में मौत का सबसे बड़ा कारण सिर की चोटें होती हैं, ऐसे में इससे बचने के लिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है. यही वजह है कि बाइक सवार दोनों लोगों को हेलमेट पहनना जरूरी किया गया है.

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