खातेगांव कोर्ट ने तीन आरोपियों को सुनाई 7-7 साल की जेल की सजा, जमीन विवाद में किया था जानलेवा हमला
By Ashish Meena
January 10, 2025
Khategaon News : खातेगांव न्यायालय ने जमीन विवाद में जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश सुशील कुमार अग्रवाल ने महेश और उसके दो बेटों राहुल व भुजराम को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
अक्टूबर 2020 का यह मामला कांजीपुरा गांव का है, जहां पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। मिश्रीलाल और उनकी पत्नी गीताबाई अपने खेत में ट्रैक्टर से जमीन बखर रहे थे। इसी दौरान मिश्रीलाल के भाई महेश ने अपने बेटों राहुल और भुजराम के साथ हथियारों से हमला कर दिया। हमले में मिश्रीलाल के सिर में गंभीर चोट आई, साथ ही उनकी पत्नी गीताबाई और बेटे केलाराम भी घायल हुए।
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पुलिस ने मामले की जांच कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए। सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को धारा 307/34, 324 और 323 के तहत दोषी पाया। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अमित दुबे ने की। कोर्ट मुंशी रणछोड़ दास जमरा का भी सहयोग रहा।
