
इंदौर में 1 अगस्त से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किया आदेश, उल्लंघन करने पर होगी कठोर कार्रवाई
By Ashish Meena
July 30, 2025
Indore News : इंदौर जिले में अब बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे के कड़े निर्देशों के बाद इंदौर जिला प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है।
बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल
1 अगस्त से इंदौर में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश भी जारी कर दिया है। गौरतलब है कि अभय मनोहर सप्रे मंगलवार को इंदौर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बैठक ली और शहर में कई जगह दौरे कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने ट्रैफिक में सुधार के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए।
न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने इंदौर को सड़क सुरक्षा के मामले में ‘अव्वल’ बनाने के लिए कई बिंदुओं पर जोर दिया। उन्होंने हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने की आदत को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। शराब पीकर वाहन चलाने वालों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए।
प्रचार-प्रसार के लिए दिए जाएंगे दो दिन
न्यायमूर्ति सप्रे के इन निर्देशों के तुरंत बाद, इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने फैसला लेते हुए घोषणा की कि 1 अगस्त से शहर के पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस आदेश के प्रचार-प्रसार के लिए अगले दो दिन दिए जाएंगे।
बैठक में न्यायमूर्ति सप्रे ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से पूरी गंभीरता, लगन और समर्पण के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर अगले 6 महीने में सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव और परिणाम दिखने चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति इंदौर को इस क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिए पूरा सहयोग देगी।
न्यायमूर्ति सप्रे ने इंदौर जिले में पिछले 5 वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं, ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना संभावित क्षेत्र) के चिन्हांकन, सुधार कार्यों, यातायात नियमों के पालन और चालानी कार्रवाई की गहन समीक्षा की।
आदेश में यह लिखा
समय-समय पर समाचार पत्रों तथा विगत् वर्षों में इन्दौर जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओंमें हो रहीं निरन्तर वृद्धि तथा इनमें होने वाली क्षति के सन्दर्भ में यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि दोपहिया वाहनों के वाहन चालक द्वारा यदि हेलमेट लगाया जावें तो निश्चित् ही इन सड़क दुर्घटनाओं मेंहोने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी लाई जा सकती है।
इस संबंध में दिनांक29/07/2025 को इन्दौर में आयोजित सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा ली गई बैठक में इस बिन्दु पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया। वाहन चालकों द्वारा यदि हेलमेट लगाया जाता है तोइससे निश्चित् रूप से इन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी आ सकती है।
इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिये गये है साथ हीम०प्र० मोटर यान मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दोपहिया वाहन सवारी तथा वाहन चालक अनिवार्य रूप से आई.एस.आई. मार्क हेलमेट (सुरक्षात्मक टोप)पहनेंगा।
बिना हेलमेट धारण किये चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों की सड़क में दुर्घटना एवंअसामायिक मृत्यु होने का खतरा बना रहता है । ऐसी परिस्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक हो गया हैकि इस प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाकर मानव जीवन की सुरक्षा हेतु खतरे को कम किया जा सकें।
उपरोक्त परिस्थितियों में इस बात के पर्याप्त आधार है कि बिना हेलमेट धारण किये चलनेवाले दो पहिया वाहन चालकों की सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी एवं जीवन क्षति संभव है।स्पष्टतः इस प्रकार बिना हेलमेट धारण कर दो पहिया वाहन चालकों द्वारा जब सार्वजनिक मार्गो पर सफर किया जाता है तो किसी भी समय उनकी जान जोखिम में रहने की प्रबल संभावनाए रहती है। अतः इन पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।
अतः इन्दौर जिले की राजस्व सीमा अन्तर्गत बिना हेलमेट धारण किये चलने वाले दो
पहिया वाहन चालकों की रोकथाम एवं इस पर नियंत्रण अत्यन्त आवश्यक होने से में आशीष सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर भारतीय नागरिक सुरक्ष संहिता 2023 की धारा-163 (1) (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत् निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ:- यह कि ऐसे दो पहिया वाहन चालक, जिनके द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया है, उन्हें किसी भी पेट्रोल पम्प द्वारा पेट्रोल का प्रदाय नहीं किया जायेंगा।
इस आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित पेट्रोल पम्प के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी। चूंकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता व जिले के सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को सम्बोधित है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना सम्भव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्ष संहिता 2023 की धारा-163 (2) के तहत एकपक्षीय पारित किया जाता है । कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपनी आपत्ति आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा- 163 (5) के तहत मुझे प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त प्रतिबन्ध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे। यह आदेश दिनांक 01 अगस्त, 2025 से लागू होगा तथा दिनांक 29/09/2025 तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति संस्था/संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। यह आदेश आज दिनांक 30/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।