MP News : मध्य प्रदेश की तबादला नीति के अनुसार किसी पटवारी को उसकी गृह तहसील में नहीं रखा जा सकता। इसी नियम के तहत जिलों में वर्षों से जमे पटवारियों को हटाने की कवायद तेज हुई है। राज्य सरकार ने 17 जून 2025 तक तबादलों की अंतिम तिथि तय की है। इस डेडलाइन के चलते अधिकांश विभागों में तबादलों की प्रक्रिया तेज हो गई है। पटवारियों के बाद अब राजस्व निरीक्षकों की सूची आने की संभावना है।
509 पटवारियों का तबादला
भू अभिलेख कमिश्नर अनुभा श्रीवास्तव ने शनिवार को 509 पटवारियों के एक जिले से दूसरे जिले में तबादले के आदेश जारी किए गए। इन सभी तबादलों में राज्य की तबादला नीति और संविलयन प्रक्रिया को ध्यान में रखा गया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पटवारियों को 15 दिनों के भीतर अपने नए पद पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें तय समय में संबंधित जिले में उपस्थित होना होगा।
कौन हैं पात्र और अपात्र पटवारी
जो पटवारी 16 फरवरी 2024 के पहले नियुक्त हुए हैं, वे ही अन्य जिलों में संविलयन के लिए पात्र माने गए हैं। जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, वे इस प्रक्रिया से बाहर रखे गए हैं।
गृह तहसीलों से हटाए जा रहे सभी अधिकारी
नीति के तहत कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया है कि वे गृह तहसीलों में पदस्थ पटवारियों को हटाएं। इसका उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना है।