MP News : पूरे भारत में इन दिनों हर ओर से बैंड बाजे और शहनाई की धुन सुनाई दे रही है. इसी बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शादी-ब्याह को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं. जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए बताया है कि जो भी इन नियमों को पालन नहीं करता है उसके खिलाफ सख्त कर्रवाई की जाएगी वो चाहे पंडित हो कैटरर्स वाला या फिर खुद वर-वधु के माता-पिता.
दरअसल, मध्य प्रदेश के भोपाल में बाल विवाह को रोकन के लिए जिलाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक बड़ा ही कठोर कदम अपनाया है जिसका पालन करना पूरे भोपालवासी की जिम्मेदारी है. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह कराना शुभ माना जाता है और इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी. जिसको मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी ने सभी से नए आदेश को पालन करने का आदेश दिया है.
शादी के कार्ड पर लिखनी होगी उम्र
जिलाधिकारी के दिए आदेश के मुताबिक, शादी के कार्ड पर अब वर-वधू की उम्र लिखी होनी चाहिए. इसके साथ ही शादी के लिए बुक किए गए प्रेस, हलवाई, कैटरर्स, और बैंड-टेंट वालों से भी अपील की गई है कि वे दूल्हा-दुल्हन की आयु संबंधी प्रमाण-पत्र की जांच कर ही उन्हे सुविधा प्रदान करें. इसके अलावा सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों को भी कार्यक्रम में बाल विवाह न कराने का लिखित में प्रमाण देना होगा. अगर इन नियमों का पालन नहीं होता है तो सभी बाल विवाह कराने के जुर्म में दोषी पाए जाएंगे जिनपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
दोषी पाए जाने पर मिलेगी सजा
बताया गया कि बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति के साथ-साथ इस कुकर्म में साथ देने वाले और अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है जिसके तहत दो वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना या जेल और जुर्माना दोनों ही हो सकता है.
बता दें कि प्रशासन ने बाल विवाह की जानकारी देने के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर भी साझा किए हैं जिसके तहत आप जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला और बाल विकास को इस 9425047133 नंबर, सहायक संचालक, महिला एवं बाल विकास को इस नंबर 7000879805 और जिला कार्यालय के इस 8696389007 नंबर पर कॉल करके सूचना दे सकते हैं. इसके अलावा डायल 100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, और महिला हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत कर सकते हैं.