नई दिल्ली, दिव्या शर्मा। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके से एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने मोहन गार्डन थाने में 376, 328 ,506 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जहां एक आरोपी पर फोटो और वीडियो वायरल करने के साथ ही जबरन दुष्कर्म करने झूठा आरोप लगाया।
अधिवक्ता पंकज चौधरी ने बताया कि वीडियो और फोटो को लेकर एफएसएल में पुष्टि हुई जिसके बाद उन्होंने पाया की आरोपी के फोन में कोई वीडियो और फोटो नहीं थे और यह भी अधिवक्ता पंकज चौधरी ने बताया कि रेप का स्थान जहां घटना हुई वह भी स्थान महिला कोर्ट को नहीं बता पाई और आरोपी के वकील का यह भी कहना था कि कोरोना काल में जब किसी का निकलना दुर्लभ था उस समय महिला ने अपने झूठे आरोप बनाकर लगभग 1 साल 4 महीने बाद झूठी कहानी बताइ और कोर्ट के सामने यह भी नहीं बता पाई की केस में देरी का क्या कारण रहा था।
अधिवक्ता पंकज चौधरी के द्वारा आरोपी के पक्ष में बहस होने के पश्चात कोर्ट ने पाया कि आरोप लगाने वाली महिला ने झूठे आरोप में फसाया था और द्वारका कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया।