MP News : मध्यप्रदेश में इस साल नरवाई जलाने के मामले तेजी से बढ़े हैं। अब तक पूरे प्रदेश में 33 हजार से ज्यादा नरवाई जलाने के मामले सामने आ चुके हैं। नरवाई जलाने पर किसानों को नोटिस देकर जुर्माना वसूला जा रहा है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।
किसान को मिले नोटिस की कॉपी सीएम को भेजी
विदिशा जिले की कुरवाई तहसील के विशनपुर गांव के किसान मनोज पुत्र रामेश्वर का जिक्र करते हुए दिग्विजय सिंह ने सीएम को एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कुरवाई के विशनपुर निवासी किसान मनोज पुत्र रामेश्वर को तहसीलदार ने नरवाई जलाने पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाने का नोटिस दिया है। मैं इस नोटिस की कॉपी आपको भेज रहा हूं।
दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा- किसानों को इस प्रकार के नोटिस बिना किसी जांच और स्थल निरीक्षण के सिर्फ सैटेलाइट इमेज के आधार पर दिए जा रहे हैं। कई किसानों का कहना है कि उन्होंने अपने खेतों में नरवाई नहीं जलाई है। खेतों की नरवाई में किसी अन्य कारण से आग लग गई, फिर भी उन्हें अर्थदंड के नोटिस दिए गये हैं।
किसानों को जागरूक किया जाए
इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने कहा कि गर्मी के मौसम में कई बार सूखी नरवाई में अपने आप आग लग जाती है। इस वजह से किसान इसका विरोध कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि नरवाई जलाने पर अर्थदंड वसूलने के बजाय किसानों को इस विषय में जागरूक किया जाए।
मेरा आपसे अनुरोध है कि नरवाई जलाने को लेकर अर्थदंड लगाए जाने संबंधी आदेश को वापस लिया जाए और इस मुद्दे पर किसानों में जागरूकता अभियान चलाने हेतु उचित निर्देश दिए जाएं।
722 किसानों पर 26.46 लाख का जुर्माना
दो सप्ताह पहले जारी आंकड़ों के मुताबिक, विदिशा जिले में नरवाई जलाने के कारण 722 किसानों पर कुल 26 लाख 46 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें से 9 किसानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। तहसीलों में सबसे अधिक जुर्माना सिरोंज में लगाया गया, जहां 208 मामलों में 6 लाख 58 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पठारी में 116 मामलों में 6.90 लाख रुपए, और विदिशा नगर में 40 मामलों में 2.20 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया।
विदिशा ग्रामीण में 57 मामलों में 1.42 लाख रुपए, नटेरन में 85 मामलों में 2.11 लाख रुपए और कुरवाई में 48 मामलों में 2.40 लाख रुपए वसूले जाएंगे। त्योंदा तहसील में सबसे कम 5 मामले सामने आए, जिन पर 12,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
एफआईआर के मामलों में विदिशा ग्रामीण तहसील में 7, जबकि विदिशा शहरी और सिरोंज तहसील में एक-एक मामला दर्ज किया गया है। जुर्माने की राशि भूमि के आकार के मुताबिक तय की गई है। 2 एकड़ तक की भूमि वाले किसानों को 2,500 रुपए, 2 से 5 एकड़ वाले किसानों को 5,000 रुपए, और 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को प्रति घटना 15,000 रुपए जुर्माना देना होगा।