2 साल की मासूम से हैवानियत पर इंदौर कोर्ट सख्त, देश में पहली बार दुष्कर्मी को 4 बार उम्रकैद की सजा

By Ashish Meena
December 6, 2025

Indore News : इंदौर जिला कोर्ट ने जघन्य अपराध पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पाक्सो) शिप्रा पटेल की कोर्ट ने दो वर्षीय मासूम से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के आरोपी दिनेश डाबर (38 वर्ष, निवासी धार) को चार बार आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को सुनाया गया, जो समाज में ऐसे अपराधों के प्रति एक कड़ा संदेश है।

4 धाराओं में आजीवन, 5 साल की अतिरिक्त सज़ा
विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर एवं प्रीति अग्रवाल ने इस मामले को मजबूती से कोर्ट में रखा। दोषी को पाक्सो एक्ट की तीन अलग-अलग धाराओं और हत्या के प्रयास की धारा में पृथक-पृथक आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इसके अतिरिक्त, जबरदस्ती संबंध बनाने की धारा में भी पांच साल की अतिरिक्त कैद की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट ने दोषी पर ₹42,000 का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है।

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DNA रिपोर्ट बनी बड़ा सबूत
यह घटना 13 अक्टूबर 2022 की है। दो वर्षीय बालिका निर्माणाधीन भवन में सो रही अपनी माँ के पास से देर रात लगभग 2 बजे गायब हो गई थी। अगले दिन सुबह, डायल-100 के सैनिक अभिनव सेन को बच्ची रेती मंडी रोड स्थित झाड़ियों के पास गंभीर और मरणासन्न अवस्था में मिली थी।

पुलिस जांच में घटनास्थल के पास एक ट्रक दिखाई दिया, जिसके आधार पर ट्रक ड्राइवर दिनेश डाबर की पहचान हुई। पुलिस ने मेडिकल और वैज्ञानिक साक्ष्यों, खासकर DNA रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया। बच्ची के शरीर पर मिले डीएनए का मिलान आरोपी से हुआ, जिससे उसका दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने इस मामले में 31 गवाहों के बयानों और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर दिनेश को दोषी करार दिया।

कोर्ट की कठोर टिप्पणी- ‘महिलाएं घर के अंदर भी असुरक्षित’
न्यायालय ने अपने आदेश में बेहद कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषी ने 2 वर्षीय मासूम को घर से उठाकर यह जघन्य कृत्य किया, जो उसकी कुंठित आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है।

कोर्ट ने कहा- “वर्तमान परिस्थिति में महिलाएं घर से बाहर ही नहीं, बल्कि घर के अंदर भी असुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में दोषी को न्यूनतम दंड देना न्यायोचित नहीं है।”

कोर्ट ने पीड़िता को हुई शारीरिक और मानसिक क्षति की भरपाई के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत ₹3 लाख की राशि देने की भी अनुशंसा की है।

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आशीष मीणा को पत्रकारिता में 5 साल हो चुके है। इंदौर के श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय (DAVV) से आशीष मीणा ने पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। इंदौर के अग्निबाण जैसे कई प्रतिष्ठित अखबारों में काम करने के बाद आशीष मीणा ने यहां तक का सफर तय किया है।