कैबिनेट मंत्री नितेश राणे दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई एक महीने की जेल की सजा

By Ashish Meena
अप्रैल 28, 2026

सिंधुदुर्ग। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे को 2019 के चर्चित कीचड़ कांड में दोषी ठहराते हुए अदालत ने एक महीने की जेल की सजा सुनाई है। सिंधुदुर्ग की कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून बनाने वालों को उसे अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने नितेश राणे को IPC की धारा 504 के तहत दोषी माना। हालांकि, अदालत ने राणे की सजा को निलंबित कर दिया और उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने का समय दिया, जबकि इस मामले में आरोपी 29 अन्य लोगों को बरी कर दिया।

गौरतलब है कि 4 जुलाई 2019 को मुंबई-गोवा राजमार्ग के काम में देरी और खराब गुणवत्ता से नाराज तत्कालीन कांग्रेस विधायक नितेश राणे ने एनएचएआई के इंजीनियर प्रकाश शेडेकर पर समर्थकों के साथ मिलकर कीचड़ फेंका था। इतना ही नहीं, इंजीनियर को जबरन कीचड़ में चलने पर मजबूर किया गया था।

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आशीष मीणा हिंदी पत्रकार हैं और राष्ट्रीय तथा सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है और वह तथ्यात्मक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

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