MP News: मध्य प्रदेश के दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता को दो साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 2.97 लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है। आइए जानते है आखिर पूरा मामला क्या है…
दरअसल, बीजेपी के जिला मंत्री दिनेश उर्फ सिल्लन साहू की उनाव रोड पर रामराजा नाम से एक राइस मिल है। 14 दिसंबर 2018 को विद्युत विभाग के अधिकारियों ने सिल्लन साहू फर्म रामराजा का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि मिल में मीटर को बायपास कर बिजली चोरी की जा रही है।
इस पर विद्युत विभाग ने फर्म के मालिक भाजपा नेता सिल्लन साहू को 13.22 लाख रुपये वसूली का नोटिस दिया, लेकिन सिल्लन साहू ने जमा नहीं किया। जिसके बाद विद्युत विभाग ने सिल्लन साहू पर प्रकरण दर्ज करवाया था। बिजली चोरी के इस प्रकरण के तथ्यों और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सिल्लन साहू को दो साल का कारावास और 2.97 लाख का दंड अधिरोपित किया है।