MP News : मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के तहत काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए एक अहम जानकारी सामने आई है।
अब सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षक भर्ती के दौरान अतिथि शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी मध्य प्रदेश राजपत्र में 27 दिसंबर 2024 को प्रकाशित की गई है।
Also Read – 1 जनवरी से पुराने फोन में नहीं चलेगा वॉट्सऐप, देखें मोबाइल की पूरी लिस्ट
50% आरक्षण का प्रावधान
मध्य प्रदेश राजपत्र में (संशोधन) मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के तहत यह घोषणा की गई है।
बता दें कि सीधी भर्ती के दौरान प्रत्येक प्रवर्ग के लिए उपलब्ध रिक्तियों का 50% हिस्सा उन अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होगा, जिन्होंने कम से कम तीन शैक्षणिक सत्रों तक और कम से कम 200 दिनों तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया हो।
Also Read – संभल के बाद अब यहां मिला गौरी शंकर मंदिर, खुदाई में निकला शिवलिंग, 44 साल से था बंद
न्यूनतम शर्तें
यह आरक्षण तब लागू होगा जब अतिथि शिक्षक ने तीन शैक्षणिक सत्रों में से प्रत्येक में कम से कम 30 दिन काम किया हो। इसके अलावा, तीनों सत्रों में कुल 200 दिन का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। यदि किसी कारणवश अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाई, तो बाकी पद अन्य योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे।
कैसे करें पुष्टि और डाउनलोड करें राजपत्र
यह जानकारी और नियमों की पुष्टि के लिए, आप मध्य प्रदेश राजपत्र को आसानी से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।