MP News : मध्य प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त पेंशन राशि की मंजूरी दी है। यह लाभ 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को मिलेगा, जिसमें आयु के अनुसार 20% से 100% तक की वृद्धि शामिल है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने 21 फरवरी 2025 को अतिरिक्त पेंशन राशि को मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत लेकर आया है।
अतिरिक्त पेंशन की पात्रता
राज्य शासन के पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन उनकी आयु पूर्ण होने के अगले महीने से मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि पेंशनर की जन्म तिथि 1 अगस्त 1942 या 20 अगस्त 1942 है, तो 20% अतिरिक्त पेंशन 1 सितंबर 2022 से देय होगी। आयु की गणना इसी प्रकार आगे भी की जाएगी।
वित्त विभाग के आदेश
वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9/2/2009/नियम/चार दिनांक 3 अगस्त 2009 के अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे। इस आदेश में केवल अतिरिक्त पेंशन राशि से संबंधित संशोधन किया गया है।
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अतिरिक्त पेंशन राशि का आयु के अनुसार वितरण
80 से 85 वर्ष की आयु: बेसिक/फैमिली पेंशन का 20% अतिरिक्त
85 से 90 वर्ष की आयु: बेसिक/फैमिली पेंशन का 30% अतिरिक्त
90 से 95 वर्ष की आयु: बेसिक/फैमिली पेंशन का 40% अतिरिक्त
95 से 100 वर्ष की आयु: बेसिक/फैमिली पेंशन का 50% अतिरिक्त
100 वर्ष या उससे अधिक आयु: बेसिक/फैमिली पेंशन का 100% अतिरिक्त